आगरा। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में एक 6 वर्षीय बालिका के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया गया था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।
23 मार्च 2015 को जीतू नाम का युवक एक घर में जबरन घुस गया। वहां 6 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म किया। परिवारीजन खून से लथपथ बालिका को अस्पताल ले गए। इधर जीतू के परिवारीजनों ने राजीनामा करने के लिए बालिका की मां के साथ मारपीट कर दी। मामले में पुलिस ने जांच कर चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।