नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दो साल बाद, 31 मार्च से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला किया। हालांकि, मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिया है।
देश में कोरोना के मामलों में कमी और स्थिति में सुधार को देखते हुए सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को हटाने का फैसला किया गया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि कोविड-19 से जुड़े हर एहतियात को पालन किया जाए। अगर किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के किसी हिस्से में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो राज्य उसे रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने कोरोना कंटेनमेंट उपायों के लिए ऊट एक्ट लगाने का आदेश वापस लेने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की चिट्ठी में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ऊट एक्ट के तहत जारी गाइडलाइंस हटाने को कहा है। गौरतलब है कि देश में करोना के पिछले 24 घंटे में 1,778 नए केस सामने आए हैं जबकि 62 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या अब 23,087 ही रह गई है। अबतक कुल 181.56 करोड़ कोरोना के वैक्सीन पूरे देश में लगाई जा चुकी है।