कासगंज। चुनावी मौसम में हाईकोर्ट के आदेश पर 3 महीने पहले दफनाए गए अल्ताफ का शव कब्र से बाहर निकाला जाएगा। एम्स के डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करेंगे।
बताने की जरूरत नहीं की कासगंज में 3 महीने पहले पुलिस कस्टडी में अल्ताफ की मौत हुई थी। आज इस मामले में हाईकोर्ट ने अल्ताफ के शव को कब्र से निकालकर एम्स के डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश ने सनसनी फैला दी है।
9 नवंबर को पुलिस कस्टडी में अल्ताफ की मौत हुई थी। पुलिस ने उस नाबालिग को हिंदू किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के आरोप में घर से पकड़ा था। हवालात में उसकी मौत हो गई थी। अल्ताफ की हवालात में 2 फुट ऊंचे नल से फांसी लगाने की हास्यास्पद कहानी पुलिस ने बताई थी, उस मामले में पुलिस की बड़ी फजीहत हुई थी।उस समय यह मामला काफी गरमा गया था। प्रशासन ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में अल्ताफ के पिता चांद मियां ने सीबीआई जांच की मांग की थी। मामले पर हाईकोर्ट में जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा व जस्टिस दीपक वर्मा ने आदेश जारी कर अल्ताफ के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।
इस बहुचर्चित मामले को लेकर पिता चांद मियां ने अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उन्होंने कहा था कि पुलिस ने निर्दोष अल्ताफ पर थर्ड डिग्री देकर मार डाला। हाईकोर्ट के आदेश से आज पुलिस की हवाइयां उड़ी हुई है और राजनीतिक गलियारों में चुनावी मौसम में यह मामला फिर एक मुद्दा ना बन जाए इसको लेकर चर्चाएं गर्म हैं।