आगरा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपने परिपत्र दिनांक 16 अगस्त, 2024 के अनुसार लैंड सर्टिफिकेट एवं भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र में संबंधित नियमों में संशोधन किया है।
बोर्ड ने अपने नियमों में शिथिलता देते हुए शहरी भूमि विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा जारी किए जाने वाले लैंड सर्टिफिकेट को भी मान्यता दे दी है। इसी के साथ भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र में भी शिथिलता देते हुए स्कूल क्षेत्र के एम्पैनैल्ड इंजीनियर के संस्थान के प्रमाण पत्र को भी मान्य कर दिया है। सीबीएसई से संबद्धता के लिए कुछ दस्तावेजों का होना अनिवार्य होता है ।
प्रतिनिधिमंडल एक सितम्बर, 2023 में निम्नांकित सदस्य सम्मिलित थे डॉ. कुलभूषण शर्मा- हरियाणा, डॉ. सुशील गुप्ता- उत्तर प्रदेश, डॉ. सुशील धनखड़ – नई दिल्ली, मार्टिन कैनेडी – तमिलनाडु, जॉन प्रभु – तमिलनाडु, तुलसी प्रसाद – आंध्रप्रदेश, डॉ. पराग पंडित – उत्तरप्रदेश, थॉमस एंटनी – केरल ने बोर्ड के पदाधिकारियों से वार्ता के दौरान विद्यालयों के द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर चर्चा कर उन्हें अवगत कराया था जिस पर बोर्ड ने विचार करने का आश्वासन दिया था। नीसा के अध्यक्ष डॉ.कुलभूषण शर्मा एवं उपाध्यक्ष (इनीशिएटिव) डॉ. सुशील गुप्ता ने सीबीएसई के इस प्रयास को सराहनीय बताया है।