आगरा। आठ साल पहले पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई सही है। इसके साथ ही उन पर अर्थ दंड भी लगाया है।
24 जुलाई 2016 को एत्मादपुर थाने के दरोगा योगेश कुमार के ऊपर राजू और सतीश चंद निवासी मोहनलाल बालाजी नगर एत्माउद्दौला के द्वारा फायरिंग की गई थी। इसमें दरोगा बाल बाल बचे थे। दरोगा की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कुछ दिन जेल में रहकर वह जमानत पर बाहर आ गए थे। केस की सुनवाई अपर जिला जज 21 के यहां चल रही थी। अपर जिला जज के द्वारा राजू और सतीश को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। पुलिस की तरफ से पैरवी एडीजीसी योगेश बघेल के द्वारा की गई।