आगरा। रिश्वत लेने में जेल गए संयुक्त शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा को विजिलेंस कोर्ट ने जमानत दे दी है। शुक्रवार को वह रिहा हो गए हैं।
सहायक अध्यापक अजयपाल सिंह ने विजिलेंस में शिकायत की थी कि उसकी नियुक्ति को लेकर हुई जांच में तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने क्लीन चिट दे दी थी। मगर, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा कराई जा रही जांच की फाइल को फरवरी 2024 से उन्होंने रोक रखा था। कई महीने चक्कर काटने के बाद मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ने अपने स्टेनो के माध्यम से 10 लाख रुपये घूस देने के बाद फाइल निस्तारित करने को कहा था। पांच लाख एडवांस देने के लिए कहा था। अजय कुमार से पांच लाख रुपये रिश्वत लेने के मामले में विजिलेंस ने आरपी शर्मा को गिरफ्तार किया था। शिक्षा विभाग के लोगों ने कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए थे। मामले में शासन ने विवेचना सीबीसीआईडी को ट्रांसफर कर दी है। इधर शुक्रवार को आरपी शर्मा जेल से रिहा हो गए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस दौरान मौजूद थे।