आगरा। आगरा न्यायालय में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज हुए राष्ट्रद्रोह वाद में गुरुवार को केस की सुनवाई थी। कंगना रनौत को कोर्ट के सामने पेश होना था। लेकिन कंगना रनौत नोटिस दिए जाने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं। उनकी ओर से कोई अधिवक्ता भी कोर्ट में नहीं आया, जिसके बाद 12 दिसंबर की तारीख सुनवाई के लिए दी गई है।
राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ दायर वाद में गुरुवार को सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता ने वाद पत्र में लिखा था कि वह देश के किसानों के प्रति और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव एवं सम्मान रखते हैं। 26 अगस्त 2024 को भाजपा सांसद कंगना रनौत ने टीवी चैनलों पर दिए साक्षात्कार में किसानों पर अभद्र टिप्पणी की। इसके पहले 16 नवंबर 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का मजाक उड़ाया था। पिछली सुनवाई पर राष्ट्रद्रोह वाद में कंगना रनौत के लिए स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह ने धारा 200 सीआरपीसी के तहत अधिवक्ताओं के बयान दर्ज होने के बाद नोटिस भेजा था। जिसमें लिखा था कि अगर विपक्षी को अपना पक्ष रखना है तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में पेश हों। कंगना रनौत को आना था, लेकिन न तो वो आईं और नाहीं उनके अधिवक्ता। इसके बाद कोर्ट ने 12 दिसंबर की तारीख सुनवाई के लिए दी है।