आगरा। पत्नी और बेटी की हत्या करने वाले कलयुगी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वादी मुकदमा गवाही के दौरान मुकर गया था लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य को देखते हुए गवाह के झूठ बोलने पर उसे दंडित किया है और साथ ही हत्यारोपी को सजा सुनाई। पुलिस कमिश्नर के द्वारा तत्कालीन विवेचक जो कि वर्तमान में डीसीपी ट्रैफिक अभिषेक अग्रवाल हैं उन्हें बधाई दी गई है। उन्हीं के द्वारा साक्ष्यों को जुटाते हुए बेहतरीन विवेचना की गई थी।
मलपुरा में पांच अगस्त 2020 को रक्षाबंधन के दिन वीरेंद्र ने अपनी पत्नी और तीन साल की बेटी की हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतका का भाई जो कि पुलिस विभाग में कांस्टेबल है उसके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। विवेचना तत्कालीन एएसपी आईपीएस अभिषेक अग्रवाल ने की थी। वर्तमान में वह आगरा में डीसीपी ट्रैफिक के पद पर हैं। अभी तक वह ललितपुर, रायबरेली, सिद्धार्थनगर में कप्तान भी रह चुके हैं। इनके द्वारा मजबूत साक्ष्य को संकलित कर की गई विवेचना की वजह से हत्यारोपी पति वीरेंद्र को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वादी मुकदमा के कोर्ट में झूठे बयान देने पर न्यायालय ने उसके खिलाफ वाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं।