नई दिल्ली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चित्रा रामकृष्ण की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विशेष सीबीआई अदालत ने को-लोकेशन मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी। चित्रा पर हिमालय के एक कथित योगी के इशारे पर काम करने और संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है। सीबीआई ने उनकी जमानत का विरोध किया था। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने से उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
सीबीआई ने हाल में एनएसई के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर (जीओओ) आनंद सुब्रमण्यम को चेन्नई से गिरफ्तार किया था। माना जा रहा है कि हिमालय का योगी कोई और नहीं बल्कि आनंद सुब्रमण्यम ही हैं। सुब्रमण्यम पर एनएसई के कामकाज में दखल देने का आरोप है। वह एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को सलाह दिया करते थे और वह उनके इशारे पर काम किया करती थीं। सुब्रमण्यम छह मार्च तक सीबीआई की कस्टडी में हैं।
एत्माउद्दौला थाने में शराबियों की टोली को खुले में शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई
आगरा। एत्माउद्दौला थाना क्षेत्र में शनिवार रात खुले में शराब पीने वाले लोगों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया।...