आगरा। आगरा में 22 से 24 अक्टूबर तक सुबह दस बजे से रात के आठ बजे तक ही पटाखों की बिक्री होगी। इसके साथ ही रात में 10 बजे तक ही आतिशबाजी करने का जिला प्रशासन ने समय रखा है। दस बजे के बाद पटाखे चलाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी।
आगरा में 260 दुकानों के लिए 1523 आवेदन आए थे। आज कलेक्ट्रेट में लॉटरी खुली। 1263 लोग खाली हाथ लौट गए। जिन लोगों को दुकान आवंटित हुई हैं उनमें अग्निशमन, विद्युत और पानी की व्यवस्था करने के एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने निर्देश दिए हैं। एडीएम सिटी ने कहा कि एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच में दूरी 10 फुट होनी चाहिए। इसके अलावा जिसे दुकान आवंटित होगी केवल वही बिक्री कर सकेगा। वहीं इस बार बड़ी बात यह है कि हरित पटाखे ही बिकेंगे। अन्य की बिक्री पर f.i.r. होगी।











