आगरा। प्रस्तावित एत्मादपुर-टूंडला संयुक्त छह लेन बाईपास परियोजना को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के निर्देश पर बाईपास की जद में आने वाले गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त, भूमि की प्रकृति में परिवर्तन तथा नए निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और विवादों से मुक्त रखने के उद्देश्य से लिया गया है। एनएचएआई की ओर से 11 जून 2026 को जिलाधिकारी आगरा को भेजे गए पत्र में एत्मादपुर ब्लैक स्पॉट के सुधार एवं एत्मादपुर-टूंडला संयुक्त बाईपास के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार किए जाने की जानकारी दी गई है। पत्र के अनुसार, तहसील एत्मादपुर के नवलपुर, धौर्रा, सुरैरा एतमाली, सुरैरा मुस्तकिल, रहनकलां और रहनखुर्द सहित अन्य प्रभावित गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। एनएचएआई ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि भूमि अधिग्रहण की सूचना के बाद अक्सर प्रभावित क्षेत्रों में जमीनों की खरीद-फरोख्त, निर्माण कार्य तथा भूमि की श्रेणी बदलने के प्रयास बढ़ जाते हैं, जिससे मुआवजा प्रक्रिया प्रभावित होने के साथ कानूनी विवाद भी पैदा हो सकते हैं।










