आगरा। सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक बालक के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 25 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।
14 मार्च 2015 को सिकंदरा में एक नाबालिग बालक के साथ कुकर्म की घटना हुई थी। पुलिस ने आरोपी सोनू पुत्र दीप चंद निवासी रुनकता को गिरफ्तार किया था। आरोपी को पुलिस ने जेल भेजा था। साथ ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। एडीजे 29 ने आरोपी को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है।











