आगरा। आगरा पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 38 आपराधिक मुकदमों में आरोपी कुख्यात अपराधी अलीशेर को छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। अपर पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत अलीशेर अब अगले छह माह तक आगरा जिले की सीमा में बिना प्रशासन की अनुमति प्रवेश नहीं कर सकेगा।
पुलिस के अनुसार अलीशेर जगदीशपुरा और लोहामंडी थाना क्षेत्रों का हिस्ट्रीशीटर और कुख्यात अपराधी है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी, लूट, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में कुल 38 मुकदमे दर्ज हैं। लगातार आपराधिक गतिविधियों और क्षेत्र में उसके प्रभाव के कारण कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी हुई थी। इसी को देखते हुए पुलिस ने उसके आपराधिक इतिहास और गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा तैयार कर जिला बदर की कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव पर विचार के बाद अपर पुलिस आयुक्त ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी गतिविधियों तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने संबंधी प्रावधानों के तहत अलीशेर को छह माह के लिए आगरा जनपद से निष्कासित करने का आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार जिला बदर की अवधि के दौरान यदि अलीशेर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आगरा जिले की सीमा में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को भी आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जिला बदर जैसी कार्रवाई का उद्देश्य असामाजिक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाना और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी के खिलाफ इसी प्रकार कठोर कार्रवाई की जाएगी।











