आगरा। 16 साल पहले मैनपुरी के एक थाने में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के मामले में दो होमगार्ड और दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीबीसीआईडी ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
मैनपुरी के थाना कुर्रा में वर्ष 2008 में पुलिस हिरासत में 55 वर्षीय बालकराम की मृत्यु हो गई थी। मामले में दो होमगार्ड समेत आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या, साक्ष्य नष्ट करने समेत अन्य धाराओं में कुर्रा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसकी विवेचना वर्ष 2013 में सीबीसीआइडी को स्थानांतरित कर दी गई। मामले में चार आरोपित इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। कोर्ट ने चारों को राहत देते हुए उनका उत्पीड़न नहीं करने और बिना गिरफ्तारी आरोप पत्र प्रेषित करने के आदेश दिए।
इसी मामले को लेकर कुर्रा थाने में तैनात आरोपित सिपाही अजय सिंह, हरविलास और होमगार्ड यादराम व नरेश चंद्र भी कोर्ट गए थे। कोर्ट ने उन्हे राहत नहीं दी। पुलिसकर्मी और दोनों होमगार्ड अपने बयान दर्ज कराने हाजिर नहीं हुए। जिस पर सीबीसीआइडी ने उक्त चारों के खिलाफ कुर्की पूर्व की कार्रवाई करते हुए वर्ष 2021 में धारा 174ए में मुकदमा दर्ज कराया था। एक महीने बाद भी आरोपित हाजिर नहीं हुए तो सीबीसीआइडी ने उनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की। अब सिपाही अजय सिंह, हरविलास और होमगार्ड यादराम नरेश चंद्र के खिलाफ धारा 174ए में चारों आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया है।