आगरा। दयालबाग क्षेत्र में सार्वजनिक रास्तों पर हुए कब्जों के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई के लिए पांच अक्टूबर की तारीख दी गई है।
राधास्वामी सत्संग सभा अध्यक्ष गुरू प्रसाद सूद, उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव एवं अनूप श्रीवास्तव पर सरकारी भूमि पर कब्जा कराने के आरोप हैं। तीनों के विरुद्ध थाना न्यू आगरा में दो मुकदमे दर्ज हुए थे। 14 सितंबर को तहसीलदार न्यायालय ने विभिन्न गाटा व खसरा नंबरों में सरकारी भूमि पर कब्जा हटाने के लिए नोटिस दिया था। शुक्रवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कब्जा हटाया था। इनके बापस आते ही सत्संगियों द्वारा दोबारा गेट लगवा लिए थे। शनिवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी फिर पहुंचे। पुलिस और सत्संगियों के बीच टकराव हो गया। पुलिस बैक फुट पर आ गई। इधर राधा स्वामी सत्संग सभा ध्वस्तीकरण के खिलाफ हाइकोर्ट चली गयी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने राधास्वामी सत्संग सभा की याचिका पर दिया है।











