आगरा। मंटोला में जामा मस्जिद के मामले में इंतजामिया कमेटी की ओर से पहले शहर मुफ्ती अब्दुल खुबैब रूमी समेत चार लोगों के विरुद्ध बिना अनुमति सभा करने और गाली-गलौज, धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। अब इसके बाद शहर मुफ्ती के समर्थक की तहरीर पर इंतजामिया कमेटी के छह सदस्यों को नामजद किया है।
रविवार को जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों ने शहर मुफ्ती पर गैर कानूनी तरीके से लोगों को एकत्रित कर सभा करने और नई परंपरा शुरू करने का आरोप लगाया था। इसे लेकर कमेटी के पदाधिकारियों और शहर मुफ्ती के समर्थकों में विवाद हो गया था।
कमेटी के सदस्य अरशद की ओर से दर्ज कराए मुकदमे में शहर मुफ्ती उनके बेटे, हाजी बिलाल, अली खान समेत चार नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है। वहीं शहर मुफ्ती की ओर से कहा गया था कि वो लोगों के धार्मिक मामलों को सुलझाने के लिए गए थे।मामले में शहर मुफ्ती के समर्थकों बिलाल असलम, मोहम्मद फैसल, जीशान निजाम की ओर से इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों के विरुद्ध तहरीर दी गई थी। तहरीर के अनुसार शहर मुफ्ती जामा मस्जिद परिसर स्थित अपने कार्यालय दारूल इफ्ता में बैठकर समाज के लोगों की धर्म से संबंधित समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण कर रहे थे।
इसी दौरान मोहम्मद शरीफ उर्फ काले, हाजी पठान उसके तीनों पुत्र टीनू, जीशान, सद्दाम और वसीम वहां पहुंच गए। शहर मुफ्ती से गाली-गलौज और अभद्रता की। इस दौरान वहां पुलिस भी मौजूद थी। तहरीर पर पुलिस ने मंगलवार को मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी सत्यदेव शर्मा ने बताया कि शहर मुफ्ती के समर्थकों की तहरीर पर मोहम्मद शरीफ, हाजी पठान उसके पुत्र समेत छह लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।











