आगरा। बिना अनुमति रोड कटिंग करने पर नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने मैसर्स ग्रीन गैस लिमिटेड पर 3.43 लाख का जुर्माना आरोपित किया है। इस मामले में ग्रीन गैस लिमिटेड के खिलाफ थाने में एफआईआर कराई जा रही है।
लोहामंडी जोन के चंदन नगर शाहगंज में ग्रीन गैस लिमिटेड द्वारा इंटरलॉकिंग सड़क को बिना अनुमति खोदकर अंडरग्राउंड पाइप लाइन डाली जा रही थी। क्षेत्रीय पार्षद रेखा भास्कर ने इसकी जानकारी निगम के अफसरों को दी थी। जानकारी होने पर अवर अभियंता पवन और सुपरवाइजर मौके पर पहुंचे। रोड कटिंग करा रहे ग्रीन गैस लिमिटेड के लोगों से रोड-कटिंग का अनुमति पत्र दिखाने को कहा तो वे बगलें झांकने लगे। इस पर काम रुकवा कर इसकी जानकारी नगरायुक्त को दी गई। जिस पर कार्रवाई करते हुए नगरायुक्त ने मैसर्स ग्रीन गैस लिमिटेड पर 3,43,791 रुपये का जुर्माना लगाया है।











