आगरा। सिकंदरा थाने में आवास एवं विकास परिषद ने रिद्धि-सिध्दि बिल्डवेल के अंकुर जैन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।
तहरीर में कहा गया है कि बिल्डर ने आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा के सेक्टर 16बी में पदम प्राइड फेज-2 का निर्माण कराया था। पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए बिल्डर द्वारा किये गए आवेदन को आवास आयुक्त ने 21 मार्च 2025 को निरस्त कर दिया था। पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पहले और बाद में बिल्डर द्वारा लोगों को फ्लैट पर कब्जा देने के साथ ही रजिस्ट्री की जा रही थी। इसकी शिकायत होने पर परिषद ने जांच कराई। सुप्रीम कोर्ट व यूपीरेरा के आदेश का पालन नहीं करने, कूटरचित दस्तावेजों से लोगों को गुमराह कर रजिस्ट्री करने और यूपीरेरा में पंजीकृत बैंक खाते के स्थान पर अन्य खाते में भुगतान लेकर धोखाधड़ी करने के मामले में बिल्डर अंकुर जैन के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धोखाधड़ी व जालसाजी से सम्बंधित धाराओं में अधिशासी अभियंता नवजोत सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया है।











