• About
  • Contcat Us
  • Home
  • News
    • Business
    • Economy
    • Good Work
    • Politics
    • Cultural
  • Tech
  • Sports
  • Western
  • Education
  • Health
  • World
  • Home
  • News
    • Business
    • Economy
    • Good Work
    • Politics
    • Cultural
  • Tech
  • Sports
  • Western
  • Education
  • Health
  • World
बदला जा सकता है अंग्रेजों के जमाने का देशद्रोह कानून

बदला जा सकता है अंग्रेजों के जमाने का देशद्रोह कानून

May 9, 2022
in Crime, National, News, Politics

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार  करने का फैसला किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आईपीसी की धारा 124 के प्रावधानों पर सरकार दोबारा विचार और जांच करेगी। केंद्र ने कोर्ट में एक हलफनामा दिया है। इसमें कोर्ट से अपील की गई है कि इस मामले पर सुनवाई तब तक न की जाए, जब तक सरकार जांच न कर ले।
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, सांसद महुआ मोइत्रा समेत पांच पक्षों की तरफ से देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी। मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आज के समय में इस कानून की जरूरत नहीं है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच कर रही है। इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी और जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल हैं।
पिछले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की थी। इस दौरान केंद्र की ओर से यह दलील दी गई थी कि इस कानून को खत्म न किया जाए, बल्कि इसके लिए नए दिशा-निर्देश बनाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि आईपीसी की धारा 124ए की वैधता के खिलाफ सीनियर वकील कपिल सिब्बल याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखेंगे। सिब्बल ने कहा था कि इस कानून का उपयोग पत्रकारों, एक्टविस्टों और राजनेताओं के खिलाफ किया जाता है, जिससे वह सरकार का विरोध न कर सकें। यह अंग्रेजों के जमाने का कानून है। सिडिशन लॉ यानी देशद्रोह कानून ब्रिटिश सरकार की देन है। आजादी के बाद इसे भारतीय संविधान ने अपना लिया। भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए में देशद्रोह की दी हुई परिभाषा के मुताबिक, अगर कोई भी व्यक्ति सरकार-विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है या फिर ऐसी सामग्री का समर्थन करता है या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसे तीन साल से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

Previous Post

श्रीलंका के पीएम राजपक्षे का इस्तीफा, देश के कई हिस्सों में हिंसा, टकराव का खतरा बढ़ा

Next Post

पत्नियों को पीटना और यातनाएं देना ठीक यदि वो ये काम न करें

Related Posts

देश की महिलाएं अपना हक लेकर रहेंगी बोलीं आगरा की मेयर

देश की महिलाएं अपना हक लेकर रहेंगी बोलीं आगरा की मेयर

April 19, 2026

आगरा। महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधन विधेयक पर सियासी घमासान के बीच आगरा की महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने...

सिकंदरा में परशुराम चौक पर जूते चप्पल पहनकर चढ़ने वाले चार युवक गिरफ्तार

सिकंदरा में परशुराम चौक पर जूते चप्पल पहनकर चढ़ने वाले चार युवक गिरफ्तार

April 18, 2026

आगरा। आम्बेडकर जयंती पर आवास विकास कॉलोनी में परशुराम चौक पर जूता चप्पल पहनकर चढ़कर नीला झंडा फहराने वाले चार...

शाहगंज में धारदार हथियार से कुत्ते को मार डाला, बदबू से खुला राज

शाहगंज में धारदार हथियार से कुत्ते को मार डाला, बदबू से खुला राज

April 17, 2026

आगरा। आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र स्थित सिद्ध साहनी नगर में पशु क्रूरता की एक दिल दहला देने वाली घटना...

होटल में प्रेमिका ने प्रेमी का काट दिया गला, चीखकर बोली हत्या कर दी

होटल में प्रेमिका ने प्रेमी का काट दिया गला, चीखकर बोली हत्या कर दी

April 17, 2026

आगरा।  ग्वालियर हाईवे पर एक होटल में शुक्रवार सुबह प्रेमिका ने प्रेमी की गला काटकर हत्या कर दी। हत्या करने...

कंगना रनौत केस में कोर्ट ने 30 अप्रैल तक फैसला रिजर्व किया

कंगना रनौत केस में कोर्ट ने 30 अप्रैल तक फैसला रिजर्व किया

April 17, 2026

आगरा। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत से जुड़े मामले में गुरुवार...

कंगना रनौत के केस में कल आ सकता है फैसला

कंगना रनौत के केस में कल आ सकता है फैसला

April 15, 2026

आगरा। भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के आगरा न्यायालय में चल रहे केस में कल फैसला आने की...

Next Post
पत्नियों को पीटना और यातनाएं देना ठीक यदि वो ये काम न करें

पत्नियों को पीटना और यातनाएं देना ठीक यदि वो ये काम न करें

POPULAR NEWS

No Content Available

EDITOR'S PICK

आगरा विकास प्राधिकरण ने तीन अवैध कॉलोनियों पर पर चलाया बुलडोजर

आगरा विकास प्राधिकरण ने तीन अवैध कॉलोनियों पर पर चलाया बुलडोजर

September 16, 2025
सदर पुलिस की हुई चोर से मुठभेड़, पैर में गोली लगने से हुआ घायल

सदर पुलिस की हुई चोर से मुठभेड़, पैर में गोली लगने से हुआ घायल

May 11, 2025
22 लाख रुपए चोरी होने की शिकायत की थी बरामद हुए 97 लाख

22 लाख रुपए चोरी होने की शिकायत की थी बरामद हुए 97 लाख

January 7, 2026
आगरा से गए पार्षदों का मुंबई में हंगामा, लो बजट के होटल में ठहराने पर हुए आग बबूला

आगरा से गए पार्षदों का मुंबई में हंगामा, लो बजट के होटल में ठहराने पर हुए आग बबूला

February 28, 2024

About

Follow us

Categories

  • accident
  • administration
  • Agra
  • Art
  • Article
  • Business
  • Corruption
  • Court
  • Crime
  • Cultural
  • Development
  • disaster
  • Economy
  • Education
  • Election2024
  • Entertainment
  • Environment
  • Fashion
  • Food
  • Good Work
  • Health
  • Lifestyle
  • Monkey menace
  • National
  • News
  • Opinion
  • Police
  • Politics
  • School Diary
  • Science
  • Sports
  • Tech
  • Terrorism
  • Tourism
  • Travel
  • Uncategorized
  • Weather
  • Western
  • World

Recent Posts

  • मेट्रो कार्य में लगी क्रेन की चपेट में आकर महिला की मौत
  • डीएम को अचानक जिला अस्पताल में आता देख मची खलबली
  • सड़क दुर्घटना में जनहानि होने की दशा में लापरवाह वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित करने के मंडलायुक्त ने दिए कड़े निर्देश
  • कैलाश मंदिर पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे मंडलायुक्त
  • News
  • Terms & Condition
  • Privacy Policy

© 2022 DLA News - Designed by iTHike.

No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Business
    • Economy
    • Good Work
    • Politics
    • Cultural
    • Crime
  • Tech
  • Sports
  • Western
  • Education
  • Health
  • World

© 2022 DLA News - Designed by iTHike.