आगरा। आगरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अनुराग शुक्ला को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। शासन के द्वारा उन्हें निलंबित किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है।
आगरा कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनुराग शुक्ला को दस फरवरी को शासन द्वारा निलंबित किया गया था। 13 फरवरी को प्रबंध समिति की अध्यक्ष कमिश्नर ने डॉ. सीके गौतम को कार्यवाहक प्राचार्य बनाया था। जब वह चार्ज लेने के लिए गए थे तो उन्हें ताला लगा हुआ मिला था। बड़ी मुश्किल से उन्हें चार्ज मिला था। शासन के आदेश के खिलाफ पूर्व प्राचार्य डॉ. अनुराग शुक्ला हाईकोर्ट चले गए थे। उनकी तरफ से अधिवक्ता अशोक खरे ने दलीलें दी थीं कि उनका निलंबन गलत हुआ है। हाईकोर्ट ने शासन के आदेश को स्टे कर दिया है। डॉक्टर अनुराग शुक्ला का कहना है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वह प्राचार्य के रूप में वेतन भत्ते के साथ कार्य करते रहेंगे। जो जांच चल रही हैं उन्हें कराया जा सकता है, लेकिन वह भी नियमों का पालन करते हुए होनी चाहिए। इधर प्राचार्य डॉक्टर सीके गौतम का कहना है कि शासन के द्वारा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी जाएगी।











