आगरा। स्कूल संचालक सिलेबस से अलग अनावश्यक बुक्स तथा स्टेशनरी न जोड़ें। दुकानदारों द्वारा मनमानी कीमत न वसूली जाए। बुक्स का बिल अभिभावकों को दिया जाए। यह दिशा निर्देश जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगाली ने शुक्रवार को बुलाई बैठक में दिए। बैठक में निजी स्कूल संचालक, अभिभावक, स्टेशनरी संचालक शामिल थे।
डीएम ने कहा कि सप्लीमेंट्री मैटेरियल यथा ज्योमेट्री बॉक्स, ए-4 साइज सिंगल लाइन कॉपी तथा अन्य सामान की खरीद को अभिभावक खुले बाजार में किसी भी दुकान से खरीद को स्वतंत्र हैं। स्कूल संचालकों तथा स्टेशनरी-विक्रेताओं द्वारा स्टेशनरी को अनिवार्य रूप से अभिभावकों को खरीद को दबाव नहीं बनाया जाएगा। जिलाधिकारी ने निजी स्कूल संचालकों व स्टेशनरी दुकानदारों को स्पष्ट दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि शिकायत मिलने और निर्देशों का अनुपालन न करने वालों की जांच कराकर कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही संबंधित स्कूलों की मान्यता समाप्ति की संस्तुति के साथ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर, सह- जिला विद्यालय निरीक्षक विश्व प्रताप सिंह, नगर शिक्षा अधिकारी सुमित कुमार, व्यापार मंडल के जय पुरुसनानी, दीपक सरीन, स्कूल संचालक व प्रधानाचार्य, बुक्स-स्टेशनरी विक्रेताओं के प्रतिनिधि व अभिभावक मौजूद रहे।











