आगरा। कल शनिवार को जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर प्रातः 11 बजे से सायं चार बजे तक “विशेष अभियान” चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य अधिकतम पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ना है। यह जानकारी जिलाधिकारी आगरा ने दी।
कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगाली ने बताया कि अर्हता तिथि 01-01-2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का ड्राफ्ट प्रकाशन 6 जनवरी 2026 को किया जा चुका है। यह ड्राफ्ट रोल सभी मतदान केंद्रों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध है। इस दौरान बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) प्रत्येक बूथ पर मतदाता सूची पढ़कर सुनाएंगे ताकि कोई भी पात्र नागरिक सूची से वंचित न रह जाए। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है, तो वे अपने संबंधित बूथ पर जाकर बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं और फॉर्म-6 व डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आवेदक को रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण, परिवार के किसी सदस्य का ईपिक (मतदाता पहचान पत्र) की प्रति साथ लाना होगा। जो नागरिक एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या कर रहे हैं, वे इस अभियान के दौरान पहली बार मतदाता बन सकते हैं। साथ ही जिन मतदाताओं के रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, वे इसे भी अपडेट करा सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन से संबंधित दावे और आपत्तियां 6 फरवरी 2026 तक प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि में मतदाता फॉर्म-6, 7 और 8 निर्धारित मतदान केंद्र या तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र पर जमा कर सकते हैं। 31 जनवरी को विशेष अभियान के दिन बीएलओ अपने-अपने मतदेय स्थलों पर उपस्थित रहेंगे और मृतक, दोहरी प्रविष्टि, अनुपस्थित, अनट्रेस्ड व स्थानांतरित मतदाताओं की सूची पढ़कर सुनाएंगे। स्थायी रूप से अन्यत्र चले गए या मृत मतदाताओं के लिए फॉर्म-7, नाम, पता, आयु आदि में संशोधन के लिए फॉर्म-8 साक्ष्यों सहित स्वीकार किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की कि लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण कार्य में बढ़-चढ़कर भाग लें और सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे।











