आगरा। आगरा शहर की 27 मस्जिद, मजार एवं दरगाहों पर कार्रवाई के लिए योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने धारा 80 सीपीसी के तहत डीएम, नगर आयुक्त, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता और छावनी परिषद के सीईओ को चार दिन के अंदर कार्रवाई करने के लिए नोटिस भेजा है।
कुंवर अजय तोमर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश है की सरकारी जमीनों पर सार्वजनिक स्थानों पर, सड़क किनारे, हाईवे पर फुटपाथ पर रेलवे स्टेशनों पर बने अवैध धार्मिक स्थलों को हटाया जाए और हम उसी आदेश का पालन करवा रहे हैं। आगरा में हजारों की संख्या में ऐसे अवैध धार्मिक स्थल बने हुए हैं जो यातायात में बाधा हैं। टेढ़ी बगिया पर बीच सड़क पर बनी रहमानी मस्जिद, ताजनगरी फेस-दो नगला मेवाती में नगर निगम की ज़मीन पर बनीं फैजान-ए-मदीना मस्जिद, होटल क्लार्क शिराज, कंपनी गार्डन के पास बनी लोदी मस्जिद, सिकंदरा हाईवे किनारे बनीं दरगाह शरीफ हजरत बाबा शाह, मुश्ताक शाह दरगाह, पालीवाल पार्क में अंदर बनीं मजार, एमजी रोड पर आगरा कालेज के सामने बीच सड़क पर बनी मजार और उसके सामने बनी दरगाह आदि की वजह से भी यातायात में बाधा होती है। अजय तोमर ने कार्रवाई के लिए न्यायालय में वाद दाखिल भी किया हुआ है। जिस पर 11 मई 2026 को सुनवाई होनी है। 14 अप्रैल को आगरा आए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में अधिकारियों को एमजी रोड पर बनीं मजार पर कार्रवाई के आदेश भी दिए थे।











