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नवनीत और रवि राणा को हनुमान चालीसा पढ़ना था लेकिन राजद्रोह में पहुंच गईं जेल, उद्धव को दी थी सीधी चुनौती

नवनीत और रवि राणा को हनुमान चालीसा पढ़ना था लेकिन राजद्रोह में पहुंच गईं जेल, उद्धव को दी थी सीधी चुनौती

April 24, 2022
in Crime, Cultural, National, News, Politics

मुंबई। हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बांद्रा के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की हॉलिडे एंड संडे कोर्ट ने रविवार को यह फैसला सुनाया। छह मई तक हिरासत में रहेंगे। 29 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई होगी। राणा दंपति पर तीन आरोप लगे हैं।

नवनीत और रवि राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा कि अमरावती के सांसद नवनीत राणा और पति विधायक रवि राणा को बांद्रा मजिस्ट्रेट की अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जमानत अर्जी पर सुनवाई 29 अप्रैल को रखी गई, मुंबई पुलिस ने 27 अप्रैल को जमानत याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है।
मुंबई पुलिस की ओर से राणा दंपती पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए हैं, जिसे लेकर उनके वकील रिजवान ने आपत्ति जाहिर की है और कई सवाल खड़े किए हैं। रिजवान ने बताया कि दूसरे पक्ष के खिलाफ नवनीत और रवि राणा की शिकायत पर खार पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इस एफआईआर के बाद पुलिस ने नवनीत कौर राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ एक दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई है। दूसरी एफआईआर में 353 आईपीसी का आरोप लगाया गया है। मुंबई पुलिस ने राणा दंपति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में सरकारी अधिकारी को कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल के इस्तेमाल संबंधी धारा जोड़ी है। पुलिस ने शनिवार शाम दोनों को अलग-अलग समूहों के बीच विद्वेष फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। खार पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि दंपति को रात में सांताक्रूज पुलिस हवालात में भेजा गया था।
इससे पहले राणा दंपति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 153 ए (धर्म, भाषा आदि के नाम पर विद्वेष उत्पन्न करना) और मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा-135 (पुलिस द्वारा लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने) का मामला दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया कि बाद में राणा दंपति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में धारा 353 (सरकारी अधिकारी को कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल के इस्तेमाल या हमला करना) जोड़ी गई है।

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