आगरा। शहरवासी अपना हाउस टैक्स अब खुद ही ऑनलाइन तय कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें वेबसाइट पर आवेदन भरकर जमा करना होगा। 15 मई से यह सुविधा शुरू की जा सकती है।
नगर निगम में गृहकर निर्धारण से लेकर उसमें लगने वाली आपत्तियों के निस्तारण तक की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन की जा रही है। इसके लिए सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो गया है। एक सप्ताह के अंदर सॉफ्टवेयर और वेबसाइट के लिए जरूरी बदलाव किए जाएंगे। मई के दूसरे सप्ताह से इसे ऑनलाइन शुरू किए जाने की संभावना है।
नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर पेज पर एसेसमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें दिए गए प्रारूप में मकान की माप भरनी होगी। इसके बाद राशि का निर्धारण हो जाएगा। शहर वासियों को इस सुविधा के शुरू होने के बाद यह लाभ मिलेगा कि उन्हें नगर निगम में एसेसमेंट कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।











