आगरा। जगदीशपुरा जमीन कांड में कई दिन की मशक्कत के बाद सोमवार को कोर्ट से इनामी बिल्डर और उनके बेटे का कुर्की पूर्व उद्घोषणा का आदेश मिल गया है। पुलिस अब उनके घर ढोल लेकर मुनादी के लिए जाएगी।
बैनारा फैक्ट्री के पास करीब 50 करोड रुपए की जमीन पर कब्जा कराने के लिए दो फर्जी मुकदमे दर्ज कर पुलिस ने पांच निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया था। डीजीपी से शिकायत के बाद तत्कालीन एसओ सहित 18 लोगों के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया था। एसओ जितेंद्र कुमार सहित तीन आरोपित जेल में बंद हैं। बिल्डर और उनके बेटे पर 25-25 हजार का इनाम घोषित है। किशोर बघेल और आनंद जुरैल भी वांछित हैं। उनकी तलाश में दबिश दी जा रही है।
डीसीपी सिटी सूरज कुमार राय ने बताया कि विवेचक आनंद वीर सिंह को कोर्ट से 82 सीआरपीसी का आदेश मिल गया है। बिल्डर और उसका बेटा इनामी आरोपित हैं। पुलिस लगातार उनकी गिरफ्तारी में दबिश दे रही है, वे भूमिगत हो गए हैं। ऐसी स्थिति में पहले कुर्की पूर्व उद्घोषणा कराई जाती है। आरोपियों को 82 की कार्रवाई के बाद एक माह का समय मिलता है। आरोपित इस समयावधि में कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो पुलिस 83 सीआरपीसी के लिए प्रार्थना पत्र देती है। कोर्ट के आदेश पर वांछित की चल-अचल संपत्ति कुर्क की जाती है। 82 का आदेश मिलने के बाद बिल्डर के घर मुनादी की तैयारी है। दो थानों की पुलिस ढोल और लाउडस्पीकर लेकर उद्घोषण करने जाएगी। इधर होटल संचालक मोहम्मद जाहिद को पुलिस ने पूछताछ के लिए मंगलवार को जगदीशपुरा थाने बुलाया था। इंस्पेक्टर जगदीशपुरा आनंद वीर सिंह ने बताया कि होटल संचालक का फोन आया था। उसने बताया कि परिवार में शादी थी। छह तारीख को दावत है। इस कारण वह व्यस्त है। पुलिस होटल संचालक को एक और नोटिस दे रही है।











