नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों की बैठकों, रैलियों, रोड शो के लिए 50% क्षमता की पाबंदी को अब हटा दिया गया है। ज़िला अधिकारियों की पूर्व अनुमति और एसडीएम के अनुसार नियमों के अधीन रोड शो की अनुमति दी जाएगी। चुनाव प्रचार से संबंधित अन्य मौजूदा प्रावधान जारी रहेंगे ।
पुलिस आख्या को अधूरी बताकर कंगना रनौत को अदालत में तलब करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल
आगरा। अभिनेत्री एवं सांसद कंगना रनौत से जुड़े प्रकरण में शनिवार को अदालत में वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की ओर...











