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बदलेंगे दिन पालीवाल पार्क के

बदलेंगे दिन पालीवाल पार्क के

जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने शासन से विकास और रख-रखाव पर विस्तार से प्रस्ताव देने को कहा

May 14, 2022
in Agra, Cultural, Environment, News

इलाहाबाद । हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से अब आगरा के ह्रदय स्थल और शहर के ऑक्सीजन के एकमात्र स्रोत पालीवाल पार्क के दिन बहुरने की उम्मीद जाग गई है। हाईकोर्ट ने आदेश दिये हैं कि शासन इस पार्क के विकास एवं रखरखाव की योजना बनाकर सविस्तार शपथपत्र के साथ प्रस्तुत करे।

यह आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश राजेश बिन्दल की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता के0सी0 जैन द्वारा गुड मोर्निंग आगरा संस्था की ओर से वर्ष 2019 में प्रस्तुत जनहित याचिका पर किये।

वर्ष 1886 से 1890 के मध्य में इंग्लैण्ड के प्रख्यात लैण्ड स्केप आर्किटेक्ट ग्रीसन द्वारा विकसित 72.5 एकड़ के वृहत क्षेत्र में आगरा शहर के ह्नदय में स्थित पालीवाल पार्क के सम्बन्ध में यह एक अच्छी खबर है। हाल ही में याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय में अधिवक्ता राहुल अग्रवाल ने प्रभावशाली ढंग से याचिका के पक्ष में तर्क  प्रस्तुत किये।

यह जनहित याचिका सं0 1193 वर्ष 2019 में पक्षकारों को 24 मई 2019 को नोटिस उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये थे और अब जब यह याचिका सुनवाई हेतु न्यायालय के समक्ष आयी, तो मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने अपने आदेश में यह उल्लेख किया कि याचिका के साथ प्रस्तुत चित्रों से पार्क की खराब स्थिति स्पष्ट है, वहां आवारा कुत्ते व जानवर हैं, जंगली घास चारों ओर उग रही है और कूड़ा इकट्ठा करने के लिए कुछ गड्डे बनाये हुए हैं।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में विभिन्न एजेन्सियों की जिम्मेदारी बतायी गई है जैसे उद्यान विभाग की, नगर निगम की व आगरा विकास प्राधिकरण की। आगरा विकास प्राधिकरण ने अपने शपथ पत्र में नगर निगम व जल निगम को जिम्मेदार बताया है।

न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कहा गया कि आगरा शहर की महत्वता को देखते हुए जहां विदेशी पर्यटकों सहित लाखों लोग आते हैं। यह पार्क क्यूंकि शहर के ह्नदय में स्थित है, पार्क का विकास व रखरखाव राज्य सरकार द्वारा मॉनीटर किया जाना चाहिए। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि विभिन्न जिम्मेदार एजेन्सियों से कार्य कराये अन्यथा विभिन्न एजेन्सियों में तालमेल नहीं हो सकता है और हर एक एजेन्सी अपनी जिम्मेदारी से बचती रहेगी।

अधिवक्ता जैन द्वारा कहा गया कि पालीवाल पार्क जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग सुबह शाम आते हैं, को लेकर याचिका में अनेक मुद्दे उठाये गये हैं । उनमें पार्क में से गुजरने वाली सड़कों तथा पार्क के आन्तरिक भागों को नियमित साफ सुथरा व हरा भरा रखने की बात है। पार्क में इन सड़कों पर रात्रि में अधिकांश स्ट्रीट लाईट नहीं जलती हैं। कुत्ते, सूकर व गाय को सड़कों और पार्क के आन्तरिक भागों से दूर रखना है। वॉकिंग ट्रेक्स धूलरहित होने चाहिए। पार्क में स्वतः उगे हुए बबूल व विलायती बबूल नहीं होने चाहिए। गांधी नगर गेट से लगे हुए पार्क के कई एकड़ों के बड़े भाग में कांटेदार विलायती बबूल ने पूरी तरह घेर लिया है जहां से उसे हटाकर पार्क के रूप में विकसित किया जाना जरूरी है। पार्क में पर्याप्त जन सुविधाऐं व सनशेड होनी चाहिए जिनका रख-रखाव व सफाई भी उचित होनी चाहिए।

याचिका में यह बात भी उठायी गयी है कि पार्क के एक बड़े भाग को, जहां अमरूद के पेड़ लगे हैं, उद्यान विभाग द्वारा किराये पर उठाया जाता है और सामान्य जन के उपयोग में नहीं आता है। इस हिस्से को नियोजित रूप से हरा-भरा क्षेत्र बनाना चाहिए जो जन साधारण के लाभार्थ हो। पार्क में पर्याप्त संख्या में स्टॉफ भी होना चाहिए। वजीरपुरा से आने वाले नाले के पानी को शोधित कर उसे पार्क की सिंचाई में काम में लाना चाहिए। वजीरपुरा से लगा हुआ भाग बहुत गन्दा है जो साफ-सुथरा होना चाहिए। क्वीन विक्टोरिया की प्रतिमाऐं जो कि 100 साल पुरानी हैं व जॉन्स पब्लिक लाइब्रेरी के पास रखी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए चौतरफा फेन्सिंग या बाउण्ड्री होनी चाहिए। पार्क में  अनेक पुराने पेड़ गिर गये हैं जिनकी लकड़ी हटायी जानी चाहिए। जहां-जहां पार्क की बाउण्ड्री या फैन्सिंग टूटी हुयी है, वह ठीक होनी चाहिए। पार्क में से गुजरने वाले वाहनों की गति सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए ताकि वहां पर घूमने वालों को तेज गति के कारण सड़क हादसों का शिकार न होना पड़े। यही नहीं, एक स्थाई मॉनिटरिंग कमेटी बननी चाहिए जिसमें स्टेक होल्डर्स हों, जो सफाई व्यवस्था, हरियाली, पौधारोपण, सिंचाई, जन सुविधाऐं व सुरक्षा आदि सुविधाओं को मॉनीटर कर सके।

गुड मोर्निंग आगरा की ओर से यह आशा प्रगट की गयी कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शासन द्वारा पालीवाल पार्क की दशा सुधारने के लिए ठोस योजना सभी से परामर्श करने के उपरान्त बनायी जायेगी ताकि पार्क न केवल आगरा का ही बल्कि प्रदेश का उद्यान विभाग का जाना-माना पार्क बन सके। अधिवक्ता राहुल अग्रवाल द्वारा यह बताया गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रयागराज में स्थित कम्पनी बाग उद्यान के सम्बन्ध में भी वर्ष 2014 में उच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत आदेश किये थे जिससे उसकी दशा में बड़ा परिवर्तन आ गया है। उसी तर्ज पर इस जनहित याचिका में भी आदेश करने की मांग की गयी है। याचिका में आगामी तिथि 24.05.2022 न्यायालय द्वारा नियत की गई है।

गुड मोर्निंग आगरा ने विधायक पुरूषोत्तम खण्डेलवाल द्वारा भी की गयी बड़ी पहल के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और संस्था के अन्य सदस्य डॉ0 सुशील चन्द गुप्ता, अतुल गुप्ता, किशोर जैन, विजय सेठिया, रविशंकर, अजय बंसल, चन्द्र कुमार माहेश्वरी, मुकेश गर्ग, सुनील अग्रवाल, अनूप गुप्ता, संतोष माहेश्वरी आदि द्वारा भी पार्क की दशा व व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार की अपेक्षा की गयी ताकि अधिक से अधिक लोग पार्क से लाभ उठा सके।

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