बंगलुरू। हाईकोर्ट ने हिजाब के समर्थन में मुस्लिम लड़कियों समेत दूसरे लोगों की तरफ से लगाई गईं सभी आठ याचिकाएं खारिज कर दीं। चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित और जस्टिस खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की तीन मेंबर वाली बेंच ने राज्य सरकार के पांच फरवरी को दिए गए आदेश को भी निरस्त करने से इनकार कर दिया, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म को जरूरी बताया गया था।
मंगलवार को फैसला सुनाने से पहले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी ने कहा कि इस मामले में दो सवालों पर गौर करना अहम है। पहला- क्या हिजाब पहनना आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक आजादी के अधिकार में आता है। दूसरा- क्या स्कूल यूनिफॉर्म पहनने को कहना इस आजादी का हनन है। इसके बाद हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन को सही ठहराया।
हिजाब पर विवाद कर्नाटक के उडुपी शहर से शुरू हुआ था। इसके बाद अरब सागर के तट पर बसे इस खूबसूरत शहर में बहुत कुछ बदल गया है। मुस्लिम छात्राओं में अपने भविष्य को लेकर टेंशन है। कर्नाटक के हिजाब विवाद की पोस्टर गर्ल बनीं मुस्कान अचानक चर्चाओं का विषय बन गईं। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का भी बड़ा बयान आया था। उन्होंने हिजाब को मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित करने का तरीका बताया था। उनका कहना था कि यह मुस्लिम महिलाओं को घर में कैद करने की साजिश है।