आगरा। इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया को मिली दो वर्ष की सजा के मामले में 12 अक्टूबर को फैसला आएगा। जिला जज की अदालत में शनिवार को अभियोजन की ओर से बहस की गई। इस दौरान सांसद भी न्यायालय में मौजूद रहे।
न्यायालय ने सांसद को दोषी पाते हुए पांच अगस्त 2023 को दो वर्ष कैद और 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने सजा के खिलाफ जिला जज की अदालत में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने सजा पर रोक लगा दी थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता 27 सितंबर को अपनी बहस पूरी कर चुके थे। अदालत ने अभियोजन की बहस के लिए 30 सितंबर की तिथि तय की थी। शनिवार अभियोजन द्वारा करीब आधा घंटे बहस की गई।
दोनों पक्ष की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुनाने के लिए जिला जज ने 12 अक्टूबर को तिथि नियत की है। बता दें कि नवंबर 2011 में टोरेंट पावर के अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह से मारपीट के आरोप में सांसद रामशंकर कठेरिया के विरुद्ध हरीपर्वत थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।











