प्रकरण के संज्ञान में आने के बाद न्यायाधीश द्वारा पुलिस कमिश्नर, कमिश्नरेट, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) तथा स्टाम्प आयुक्त को संबंधित प्रकरण को संज्ञान में लिये जाने को कहा गया है। भू-माफियाओं द्वारा क्रय-विक्रय, विक्रय-अनुबंध व अन्य प्रकार के अन्तरण का पंजीकरण न कराने तथा किये जा रहे कुत्सित प्रयास हेतु उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी किये गये हैं।
होटल में वन विभाग की टीम ने चार तस्करों को पकड़ा
आगरा। सैंया अंतर्गत आगरा ग्वालियर हाईवे स्थित एक होटल से वन विभाग की टीम ने चार तस्करों को पकड़ा है।...











