आगरा। 21 मई को जनपद न्यायालय के साथ सभी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें वादकारी अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं।
बैंक के ऋण संबंधित वाद, 138 चैक बाउंसिंग से संबंधित वाद, वाहन चालान वाद, आर्बिट्रेशन वाद, फाइनेंस संबंधित वाद एवं अन्य प्रकार के समनीय वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। साथ ही प्री लिटिगेशन वैवाहिक एवं दांपत्य वादों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी के द्वारा यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में हुए वाद के निस्तारण में किसी भी पक्ष की ना तो हार और ना ही जीत होती है। क्योंकि यह निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर ही किया जाता है।











