आगरा। चांदी कारोबारी से चांदी के आभूषण लेकर भुगतान के लिए उन्हें जो चेक दिए गए थे, वह बाउंस हो गए। चेक बाउंस होने पर कोर्ट ने आरोपी को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख 24 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
शाहिद खान की एआर ट्रेडर्स के नाम से चांदी की फर्म है। उनके अधिवक्ता शफीक अहमद कुरैशी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि शाहिद खान से राहुल वर्मा निवासी बेलनगंज ने 22 किलोग्राम चांदी के आभूषण खरीदे थे। राहुल वर्मा के द्वारा भुगतान के रूप में उन्हें भारतीय स्टेट बैंक के दो चेक दिए गए। जब शाहिद खान ने यह चेक बैंक में लगाए तो यह बाउंस हो गए। यह जानकारी जब राहुल वर्मा को दी तो वह पैसे देने में आनाकानी करने लगे। प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने उन्हें तलब कर लिया। इसके बाद आरोपी ने अपनी जमानत भी कराई। मामले में लंबे समय से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अधिवक्ता शफीक अहमद कुरैशी की दलीलों के बाद आरोपी राहुल वर्मा को अतिरिक्त न्यायालय कोर्ट संख्या-दो ने 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है।











