आगरा। आगरा के मशहूर पेठा स्टोर पर मिलावटी नमकीन बेचने को लेकर न्यायालय में केस चल रहा था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने फर्म को दोषी पाते हुए सवा लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड जमाना न करने पर फर्म से अर्थ दंड भू राजस्व की तरह वसूला जाए। यह आदेश भी कोर्ट ने जारी किया है।
23 फरवरी 2011 को नूरी गेट स्थित पेठा स्टोर पर खाद्य निरीक्षक द्वारा छापा मारकर नमकीन का नमूना लिया गया था। नमकीन मिलावटी पाई गई थी। मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमित चौधरी की कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही थी। पेठा स्टोर के मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछा गया कि जो घटना हुई थी वह सही थी या गलत। इस पर उन्होंने उसे सही बताया। कोर्ट ने पूछा कि आपके विरुद्ध मुकदमा क्यों चला। इस पर एमडी ने कहा कि सही चला। कोर्ट ने पूछा क्या आप स्वेच्छा से कंपनी की ओर से जुर्म स्वीकार कर रहे हैं। इस पर एमडी ने स्वेच्छा से अपनी फर्म की ओर से जुर्म स्वीकार किया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमित चौधरी ने मिलावटी नमकीन जो मानव जीवन के लिए हानिकारक है उसे बेचने के लिए पेठा स्टोर पर सवा लाख रुपए का अर्थ दंड लगाया है।











