रांची। आज लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। बीमारियों और सजा एक साथ झेल रहे लालू यादव को ये राहत झारखंड उच्च न्यायालय से मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने डोरंडा कोषागार मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है। झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू को दस लाख रुपयों के निजी मुचलके पर जमानत दी है। अदालत ने सीबीआई की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि लालू प्रसाद ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में आधी सजा पूरी नहीं की है। अदालत ने आधी सजा पूरा होने और विभिन्न बीमारियों और उम्र को ध्यान में रखते हुए लालू यादव को जमानत दी है।
लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषगार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली। इससे पहले चार अन्य मामलों में लालू प्रसाद को जमानत मिल चुकी है। फिलहाल न्यायिक हिरासत में उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। सजा सुनाए जाने के बाद लालू की रिम्स में तबीयत बिगड़ गई थी जिसके बाद उन्हें दिल्ली ले जाया गया था। तब से न्यायिक हिरासत में उनका वहीं इलाज चल रहा है। इसके अलावा पटना में भी चारा घोटाले का एक मुकदमा विचाराधीन है जिसमें लालू आरोपी हैं।











