वाराणसी/नई दिल्ली. वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर आज जहां कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया गया, वहीं इस मामले में कल सुनवाई की बात कही है. अजय मिश्रा पर जानकारी मीडिया को लीक करने का आरोप दूसरे कमिश्नर विशाल सिंह ने लगाया था. उधर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, उसकी सुरक्षा सख्त की जाए. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वहां नमाज पढने से नहीं रोका जाए. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 19 मई को होगी.
इस बीच महिला वादियों की ओर से कहा गया कि विश्वनाथ मंदिर में स्थापित बडी नंदी के ठीक सामने की दीवार को तोड कर आने – जाने का रास्ता मिले तथा जहां पर शिवलिंग मिला है वहां पर पूजा की इजाजत दी जाए. इस पर 18 मई को सुनवाई होगी. कोर्ट ने रिपोर्ट सौंपने के लिए सर्वे कमिश्नर को दो दिन की मोहलत भी दे दी.
उधर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर तो रोक नहीं लगाई लेकिन कहा कि नमाज पढने से किसी को नहीं रोका जाए.साथ ही आदेश दिया कि जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है वहां की सुरक्षा सख्त की जाए. यहीं पर वजूखाना है, जिसे संरक्षित रखने का आदेश दिया है.










