आगरा। आगरा कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सीके गौतम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति से संबंधित हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए लंबित मामले का तीन महीने के भीतर निस्तारण करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद डॉ. सीके गौतम फिलहाल आगरा कॉलेज के प्राचार्य पद पर बने रहेंगे।
डॉ. सीके गौतम को उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से मार्च 2025 में आगरा कॉलेज का स्थायी प्राचार्य नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्होंने प्राचार्य पद का कार्यभार संभाला। इससे पहले आगरा कॉलेज में प्राचार्य पद को लेकर डॉ. अनुराग शुक्ला और डॉ. सीके गौतम के बीच विवाद की स्थिति बनी रही है। डॉ. सीके गौतम की आगरा कॉलेज के प्राचार्य पद पर नियुक्ति को कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. अनुराग शुक्ला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। डॉ. शुक्ला की ओर से दाखिल याचिका में डॉ. गौतम की नियुक्ति से संबंधित शासन के उच्च शिक्षा विभाग और आगरा मंडलायुक्त की ओर से जारी आदेशों को चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने डॉ. सीके गौतम की नियुक्ति से संबंधित इन आदेशों पर रोक लगा दी थी। इसके बाद डॉ. गौतम ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अंतरिम राहत देते हुए हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके चलते डॉ. सीके गौतम की नियुक्ति प्रभावित हो रही थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि डॉ. अनुराग शुक्ला की ओर से डॉ. सीके गौतम के खिलाफ उठाए गए मुद्दों और प्रस्तुत साक्ष्यों से संबंधित लंबित मामले का तीन महीने के भीतर निस्तारण किया जाए। इस आदेश के बाद फिलहाल डॉ. सीके गौतम के आगरा कॉलेज के प्राचार्य पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि यह राहत अंतिम निर्णय नहीं है। हाईकोर्ट को निर्धारित अवधि में मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाना होगा।











