आगरा। एक महिला के भाई पर उसके पूर्व पति के द्वारा तेजाब फेंक दिया गया था। इसमें उसका चेहरा जल गया और उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। अपर जिला जज कनिष्क सिंह की कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही थी। बुधवार को अपर जिला जज कनिष्क सिंह ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।
रुखसार खान द्वारा शाहगंज थाने में चार अक्टूबर 2019 को जाकर सूचना दी गई थी कि उसके भाई संजय के ऊपर उसके पूर्व पति वसीम पुत्र नसीम निवासी शाहगंज द्वारा तेजाब से भरा डिब्बा फेंक दिया गया, जिससे उसके भाई संजय का चेहरा और शरीर जल गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और पीड़ित को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी वसीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी कर ली। रुखसार ने पुलिस को यह भी बताया कि उसका भाई कंपाउंडर का काम कर घर का खर्चा चलाता था। वह पढ़ाई में भी काफी होशियार था। वह भविष्य में अच्छी डिग्री हासिल कर कुछ बनना चाहता था। इस घटना से उसकी आंखों की रोशनी जाने की वजह से उसका भविष्य खराब हो गया। साथ ही जो वृद्ध मां हैं उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी उसी की थी अब उस जिम्मेदारी को भी नहीं निभा पाएगा। मामले में अपर जिला जज कनिष्क सिंह की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अपर जिला जज ने आरोपी वसीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया है साथ ही उन्होंने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि अगर अर्थदंड का भुगतान अदा नहीं किया गया तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास और भुगतना होगा। इसके साथ ही उन्होंने आदेश में यह भी लिखा है कि संपूर्ण अर्थदंड की धनराशि पीड़ित संजय खान को अविलंब देय होगी। अगर अर्थदंड की धनराशि अदा नहीं की जाती है तो अन्य सुसंगत प्रावधानों के अधीन उसे वसूला जाएगा।










