आगरा। ताजमहल के 500 मीटर दायरे में आने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को कल से चिन्हित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को आगरा विकास प्राधिकरण की बैठक में यह योजना बनाई गई है।
उल्लेखनीय है कि ताजमहल के प्रतिबंधित क्षेत्र में कई होटल, दुकान और एंपोरिया हैं। वर्ष 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया था।
विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई होगी। मास्टर प्लान 2031 में स्मारक से 500 मीटर की परिधि को पहले ही नो एक्टिविटी जोन घोषित किया जा चुका है। इस जोन में ना कोई निर्माण हुआ है ना कोई गतिविधि होगी। 500 मीटर के दायरे में व्यवसायिक गतिविधियां रोकने के लिए विकास प्राधिकरण बुधवार से होटल, दुकान एंपोरियम का सर्वे कराएगा।











