आगरा। शाहगंज थाना पुलिस की प्रभावी पैरवी की वजह से छेड़छाड़ के एक आरोपी को सिर्फ 20 महीने में ही सात साल के कारावास की सजा मिल गई है। एडीजे कोर्ट ने उसे 30 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
बादल सिंह पुत्र बनवारी निवासी नानक चंद शाहगंज के द्वारा एक नाबालिग के साथ वर्ष 2022 में छेड़छाड़ की थी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। विवेचक एसआई सत्येंद्र सिंह ने जल्दी चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर दी थी। पुलिस की प्रभावी पैरवी की वजह से 20 महीने में ही मुकदमा निर्णय पर आ गया। आरोपी बादल को एडीजे कोर्ट ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस अधिकारियों के द्वारा एडीसी सुभाष गिरी, एसपीओ विजय लवानिया, विवेचक उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह, कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल राजेश कुमार की कार्यशैली की सराहना की है।











