आगरा। टोरंट अधिकारी से मारपीट और बलवा करने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया को दो साल के कारावास और 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। 2 साल की सजा मिलने के बाद रामशंकर कठेरिया की संसद की सदस्यता जा सकती है।
मामला 16 नवंबर, 2011 को दोपहर करीब 12.10 बजे का है। साकेत मॉल स्थित टोरंट पावर ऑफिस में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से जुड़े मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे। तभी स्थानीय सांसद रामशंकर कठेरिया 10-15 समर्थकों के साथ आए और भावेश रसिक लाल शाह के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसमें उन्हें काफी चोटें आई थीं। इस घटना की टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में तहरीर दी थी। इस पर रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। थाना हरीपर्वत पुलिस ने कठेरिया के खिलाफ ही कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की थी। MP/MLA कोर्ट ने शनिवार को सांसद को दो साल के कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्हें टोरंट अधिकारी से मारपीट और बलवा करने का दोषी माना गया है।










