आगरा। सोमवार को प्राधिकरण की टीम ने रकाबगंज में एक निर्माणाधीन भवन को सील कर दिया। निर्माणकर्ता द्वारा नक्शा स्वीकृत कराए बिना तीन मंजिला बिल्डिंग बनाई जा रही थी।
वार्ड के अंतर्गत नई ईदगाह कॉलोनी में भूखंड संख्या-सात पर अमित जैन और आलोक जैन द्वारा मकान का निर्माण कराया जा रहा था। इसका एडीए से नक्शा स्वीकृत नहीं कराया था। बेसमेंट और तीन मंजिला भवन को एडीए की टीम ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 क 1 के तहत सील कर दिया।











