दिल्ली। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव प्रचार के प्रावधानों में और ढील दी है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार सभी मौजूदा निर्देशों का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं।