आगरा। दयालबाग में राधास्वामी सत्संग सभा द्वारा अतिक्रमण और टकराव के मामले में दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपने पक्ष रखे। हाईकोर्ट ने अभी इस मामले में अगली सुनवाई तक यथास्थिति रखने के निर्देश दिए हैं। फैसला सुरक्षित रखा गया है।
दयालबाग के मीडिया प्रभारी एसके नैयर के अनुसार दयालबाग की ओर से दलील दी गई की दयालबाग आगरा ने आगरा जिला प्रशासन को स्पष्ट किया था कि यह उसके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। यह दयालबाग नगर पंचायत के अधिकार का क्षेत्र का मामला है। राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग ने कहा कि उन्हें नोटिस मात्र दो संपत्तियों पर मिला जबकि प्रशासनिक कार्रवाई की जद में 14 संपत्ति को रखा गया था जो कि गलत और असंवैधानिक है। आगरा जिला प्रशासन ने अपने जवाब में कहा कि नोटिस समस्त 14 संपत्तियों पर दिया गया था लेकिन राधा स्वामी सत्संग सभा ने केवल दो पर ही नोटिस रिसीव किया। हाईकोर्ट ने इस मामले में राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग आगरा को लाठीचार्ज, अन्य कार्रवाई व मानवाधिकार उल्लंघन मामले में अपनी कार्रवाई जारी रखने की छूट भी प्रदान की है। अगली सुनवाई कल होगी।











