आगरा। आगरा दीवानी में 12 मार्च को लोक अदालत आयोजित होगी। इसके प्रचार-प्रसार की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण हो। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिन रात मेहनत कर रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नवीन कुमार ने बताया कि हमारी न्यायपालिका में एक शब्द है जो कहा जाता है की ”न्याय चला निर्धन से मिलने” इस शब्द का अर्थ है कि हमारे समाज में रहने वाले गरीब एवं असहाय वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, अर्थात वह व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य निशुल्क एवं त्वरित न्याय है। यह विवादों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अक्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित ना रह जाए। इस मुहिम के चलते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा का उद्देश्य यही रहता है कि आम जनमानस तक केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचे। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने यह भी बताया कि जिन व्यक्तियों के वाहन यातायात से संबंधित चालान हुए हैं। वह vcourts.gov.in के माध्यम से ई-पेमेंट/मोबाइल बैंकिंग के द्वारा घर बैठे पेमेंट कर निस्तारण करा सकते हैं।