आगरा। भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को जिला कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी दो साल की सजा पर रोक लगा दी है। सोमवार को जिला जज कोर्ट में कठेरिया ने एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की थी।
हरीपर्वत थाना क्षेत्र के साकेत माल स्थित टोरेंट के सतर्कता कार्यालय (विद्युत चोरी निवारण कार्यालय) पर 16 नवंबर 2011 को पूर्व एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष एवं वर्तमान में इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया करीब 10-15 समर्थकों के साथ पहुंचे थे। यहां पर मैनेजर भावेश रसिकलाल शाह बिजली चोरी से सम्बंधित मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण कर रहे थे। इसी दौरान सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ आए समर्थकों ने भावेश रसिकलाल शाह के कार्यालय में घुसकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी थी। मामले में सोमवार को उन्हें दो साल की सजा दी गई है। सोमवार को उन्होंने जिला जज कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जहां से उन्हें राहत मिल गई है। दो साल की सजा का आदेश अगली सुनवाई तक निलंबित कर दिया गया है। कोर्ट ने उनकी दो साल की सजा पर रोक लगा दी। समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है उनके द्वारा मिष्ठान वितरण किया गया है।











