इस्लामाबाद. पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम आठ बजे ऐतिहासिक फैसला देते हुए नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर द्वारा विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के निर्णय को गैर संवैधानिक करार दिया. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने संसद को बहाल करने तथा इमरान खान सरकार से नौ अप्रैल को सुबह 10 बजे अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने को कहा. शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपति के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग से जल्द चुनाव करवाने को कहा था
विश्वविद्यालय में कर्मचारी संघ चुनाव के लिए पांच पदों पर 17 उम्मीदवार, अध्यक्ष पद पर होगा रोचक मुकाबला
आगरा। डॉ. भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय में कर्मचारी संघ चुनाव को आज नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई है। पांच पदों पर...











