आगरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को डूब क्षेत्र और दयालबाग के सार्वजनिक रास्तों पर कब्जे को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने एक बार फिर यथास्थिति बरकरार रखते हुए 16 अक्टूबर तक किसी भी तरीके की कार्रवाई पर रोक लगा दी।
प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक दयालबाग के मौजा खासपुर और जगनपुर में सार्वजनिक रास्तों, खेल के मैदान शमशान घाट सहित अन्य स्थानों पर राधा स्वामी सत्संग सभा का कब्जा है। सत्संग सभा द्वारा इसे खुद की जमीन बताई जा रही है। पोइया घाट स्थित यमुना नदी के डूब क्षेत्र पर सत्संग सभा द्वारा 100 मीटर में इंटरलॉकिंग सड़क बना ली गई थी। इस पर 13 सितंबर को सिंचाई विभाग द्वारा नोटिस जारी की गई थी। 23 सितंबर को पुलिस प्रशासन की टीम ने कब्जा हटवा दिया। डेढ़ घंटे के बाद सत्संग सभा द्वारा फिर से सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा कर लिया गया। 24 सितंबर को पुलिस प्रशासन और सत्संगियों में टकराव हुआ था। इसमें दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए थे।25 सितंबर को राधा स्वामी सत्संग सभा ने सार्वजनिक रास्ते से कब्जा हटाने के विरोध में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने एक बार फिर यथा स्थिति बरकरार रखते हुए 16 अक्टूबर की तिथि दी है।











