आगरा। एत्मादपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में 10 वर्षीय किशोरी के साथ गैंगरेप करने वाले तीन आरोपियों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुंदन किशोर सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 50-50 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की दशा में 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा।
18 जुलाई 2021 को क्षेत्र में एक 10 वर्षीय किशोरी अपने घर के पास में पड़ोसी के घर फ्रिज की बर्फ लेने जा रही थी। रास्ते में उसे शौकत जो कि उसका पड़ोसी है के बेटे सोनी ने उससे कहा तुम्हें मम्मी अंदर बुला रही हैं। किशोरी घर के अंदर चली गई वहां पर सोनी की मम्मी घर पर नहीं थी। यहां पर जाहिद पुत्र रशीद खान, आदिल पुत्र गुड्डू मौजूद थे। तीनों ने दरवाजा बंद कर लिया और उसके साथ गैंग रेप किया। बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां दौड़कर पहुंची और गेट खुलवाया। वहां पर उनकी बेटी लहूलुहान हालत में पड़ी हुई थी। वह उसे लेकर थाने पहुंचे और उसका मेडिकल कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगाई। मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के यहां सुनावई चल रही थी। शुक्रवार को कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों को सजा होने से पीड़ित परिवार का कहना था उन्हें न्याय मिला है।










