आगरा। शाहगंज थाना क्षेत्र में घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपियों को अपर जिला जज कनिष्क सिंह ने सजा सुनाई है।
तीन अगस्त 2017 को मोहित गुलाटी के द्वारा शाहगंज थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया गया था कि रात करीब 10:00 बजे उनके पिताजी शैलेंद्र गुलाटी दुकान बंद कर घर बैठे हुए थे। इस दौरान छोटू जादौन, मनु जादौन उनके पिताजी विनोद पाल सिंह लाठी डंडों के साथ घर में घुस आए। आते ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। इसके साथ ही आग लगाने का भी प्रयास किया। छोटू ने तमंचे से फायर भी किया, जिसमें पिताजी बाल बाल बच गए। मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में छोटू, मनु जादौन, विनोद पाल सिंह के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। पुलिस ने मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अपर जिला जज कनिष्क सिंह की कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। अपर जिला जज ने अभियुक्त छोटू और मनू को धारा 326 के तहत सात वर्ष के कारावास व दो हजार के अर्थदंड, धारा 323 में 6 माह के साधारण कारावास और 500 रुपये के अर्थ दंड, धारा 452 में तीन वर्ष के साधारण कारावास और एक हजार के अर्थदंड, धारा 504 में 6 माह के साधारण कारावास 500 रूपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।











